रेप केस में विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को एक लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है। सोनभद्र जिले के विशेष न्यायाधीश (MP-MLAकोर्ट) एहसानुल्लाह खान की अदालत ने 12 दिसंबर को सुनवाई के दौरान रामदुलार गोंड को बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने सजा की तारीख 15 दिसंबर तय की थी। आज एहसानुल्लाह खान की अदालत ने BJPविधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
आपको बता दें कि मौजूदा BJPविधायक रामदुलार गोड़ की पत्नी नवंबर 2014 में म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से ग्राम प्रधान चुनी गई थीं। प्रधानी के चुनाव के कुछ समय बाद रामदुलार गोंड पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा। इस संबंध में नाबालिग लड़की के परिजनों ने म्योरपुर थाने में रामदुलार के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। इस मामले की सुनवाई करीब 9 साल से कोर्ट में चल रही थी। 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रथम ने विधायक रामदुलार गोंड को रेप मामले में दोषी करार देते हुए तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया था। पुलिस ने कोर्ट से ही BJPविधायक को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया।
विधायक ने धमकी दी, लेकिन झुके नहीं- पीड़िता का भाई
पीड़िता के भाई ने बताया कि घटना के बाद BJPविधायक रामदुलार गोंड उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन और धमकियां देते रहे, लेकिन वह विधायक की धमकियों से नहीं डरे और कोर्ट में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। पीड़िता के भाई ने कहा कि आज इतने सालों बाद कोर्ट का फैसला आया है। हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। आज मेरी बहन को न्याय मिला है।
2022 में दुद्धी विधानसभा सीट से जीते थे चुनाव
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि 4 नवंबर 2014 को BJPविधायक द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक को रेप मामले में दोषी पाया और 25 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि रामदुलार गोड़ सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से BJPविधायक हैं। अब कोर्ट से सजा मिलने के बाद यह तय है कि रामदुलार भगवान की विधायकी चली जायेगी।
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