इलेक्शन के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को कार्यवाही करने से रोक सकता है चुनाव आयोग? जानें EC की संवैधानिक शक्तियां
Power Of EC: भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे है। ऐसे समय में विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन पार्टियों ने चुनाव आयोग से केंद्रीय एजेंसियों पर लगाम लगाने की मांग की है।
नियम यह है कि चुनाव के समय वैधानिक शक्तियां चुनाव आयोग के हाथ में होती हैं। क्या आयोग केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई करने से रोक सकता है? आइए यहां आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
चुनाव आयोग EDको कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग केंद्रीय एजेंसियों को संवैधानिक मानदंडों के मुताबिक काम करने से नहीं रोक सकता। एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि खुफिया जानकारी एकत्र करना, जांच सुराग, खोज और जब्ती, FIRदर्ज करना और गिरफ्तारियां IPC, CRPऔर साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कोड द्वारा निर्देशित होती हैं। उन्हें किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता।
चुनाव आयोग के पास संवैधानिक शक्तियां
एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में निर्देश जारी करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। हालाँकि, ये शक्तियाँ एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को नहीं रोक सकती हैं।
इन कार्यों को रोकने या बदलने का एकमात्र अधिकार न्यायालय के पास है। 'पूर्वाग्रह' के आधार पर FIRको रद्द करने की मांग निचली अदालत से या सीधे उच्च न्यायालय से या CRPकी धारा 482 के तहत रिट के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा कोई अन्य एजेंसी इसे नहीं रोक सकती।
कांग्रेस ने की मांग
आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चुनावी राज्यों में लगातार हो रही EDकी छापेमारी को रोकने की मांग की है। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ EDकार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते चुनाव के बीच ये सब इस तरह से किया जा रहा है।
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