क्या GST रेट कट से स्कूलों की फीस में मिलेगी राहत? कॉपी-किताब खरीदने पर नहीं लगेगा टैक्स

GST Rate Cut: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 3 सितंबर को वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ी कटौती का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि कहा कि नए टैक्स स्लैब को मंजूरी मिलने से आम आदमी को बहुत फायदा होगा। जीएसटी परिषद ने 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नया जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं के लिए 18 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से पूरी तरह से कटौती करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल, टॉयलेट, शैंपू, टेबलवेयर, किचनवेयर, साइकिल, टूथपेस्ट और अन्य घरेलू सामान अब 5 प्रतिशत पर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल की किताबों, पेन, पेंसिल, नोटबुक, रबर, शार्पनर आदि स्टेशनरी आइटम सस्ते होंगे या नहीं?
इन चीजों पर नहीं लगेगी GST
GST के नए स्लैब में सबसे बड़ी राहत एक्सरसाइज बुक, कॉपी, ग्राफ बुक और लैब नोटबुक खरीदने वालों को मिलने वाली है। पुरानी टैक्स स्लैब को देखा जाए तो इन्हें खरीदने के लिए 12 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ये टैक्स हटा दिया गया है। कॉपी, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक और लैब नोटबुक खरीदने पर अब ग्राहकों को GST नहीं देना होग। इसके अलावा पेंसिल और शार्पनर पर भी पहले कस्टमर को 12 प्रतिशत जीएसटी देना होता था, लेकिन अब इसमें पूरी तरह छूट दी गई है। पेंसिल और शार्पनर का इस्तेमाल छोटे बच्चे ज्यादा करते हैं, ऐसे में उन माता-पिता का खर्चा बचेगा जिनके बच्चे छोटे और स्कूल में पढ़ाई करते हैं।
इन चीजों पर मिलेगा फायदा
वहीं, अगर आप पढ़ाई के लिए मैथमैटिकल बॉक्स, कलर बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो नया जीएसटी स्लैब आपके लिए फायदेमंद है। इन आइटम्स पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी देना होता था, लेकिन अब कस्टमर को मैथमैटिकल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स खरीदने पर बस 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। बच्चे अब ज्योमेट्री बॉक्स और रंग भरने वाली सामग्री पहले से कम दाम में खरीद पाएंगे।
क्या फीस में मिलेगी राहत
इसके अलावा नए जीएसटी स्लैब आने के बाद स्कूल फीस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, लेकिन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोचिंग और ऑनलाइन कोर्सेस पर अभी भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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