Fridge, TV, AC की वारंटी को लेकर आ रहे हैं नए नियम, जानें आपको कैसे होगा फायदा

Equipment Warranty: अगर आप भी फ्रिज, टीवी और एसी समेत घरेलू इस्तेमाल के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी को लेकर चिंतित और असमंजस में हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, सरकार इन सामानों की वारंटी के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है। वारंटी डेट को लेकर बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने नियमों को सरल बनाकर वारंटी की तारीख बदलने का सुझाव दिया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की वारंटी अवधि खरीद की तारीख के बजाय उसके इंस्टॉल होने के दिन से शुरू हो। इस संबंध में मंत्रालय ने कंपनियों से 15 दिन के भीतर अपनी राय भेजने को कहा है।
वारंटी अवधि कब शुरू होगी?
मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भी कंपनियों के साथ बैठक की है। उपभोक्ता मामलों की सचिव और सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हायर, क्रोमा और बॉश सहित प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि कंपनियां वारंटी अवधि खरीद की तारीख से शुरू मानती हैं, भले ही उपभोक्ता के घर में इंस्टॉलेशन बाद में हो। होना तो यह चाहिए कि वारंटी अवधि की गणना उस दिन से की जानी चाहिए जिस दिन से उपकरण का उपयोग शुरू हो रहा है क्योंकि कोई भी इसे इंस्टालेशन के बाद ही उपयोग कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। आयरन प्रेस, माइक्रोवेव आदि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है और ग्राहक उन्हें खरीदकर उपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एसी या फ्रिज जैसे उपकरणों को इंस्टालेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे में एसी और रेफ्रिजरेटर की वारंटी अवधि इसकी स्थापना से शुरू होनी चाहिए।
क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(9) में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित होने का अधिकार है।
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