ATM से लेन-देन से लेकर GST के नियमों तक, 1 मई से लागू होने वाले है ये नए वित्तीय नियम
नई दिल्ली: अप्रैल 2023अपने अंत के करीब है और मई आने वाला है। अब, इस नए महीने में या तो कई नए वित्तीय नियमों के कार्यान्वयन को रद्द कर दिया जाएगा। एक मई से सभी नियमों का पालन किया जाएगा। GSTसे लेकर ATMतक कई बदलाव होंगे, जिनका सीधा असर आपकी वित्तीय सेहत पर पड़ सकता है। यहां जानिए 1मई से बदलने वाले सभी वित्तीय नियम।
1 मई से सबसे बड़ा बदलाव GSTनियम है। अब नए नियमों के अनुसार, जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक है, वे 7 दिनों के अंतराल के भीतर चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर अपनी लेनदेन रसीदें अपलोड करेंगी।
GSTN ने कहा, "समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, इस श्रेणी के करदाताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर 7 दिनों से अधिक पुराने चालानों की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" करदाताओं को इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, यह नया प्रारूप 1 मई, 2023 से लागू किया जाएगा। यह प्रतिबंध चालानों पर लागू होगा, और डेबिट/क्रेडिट नोट्स की रिपोर्टिंग पर कोई समय प्रतिबंध नहीं होगा। वर्तमान में चालान के पंजीकरण की कोई सीमा नहीं है।
साथ ही बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निवेशक म्यूचुअल फंड में केवाईसी वाले ई-वॉलेट के जरिए ही निवेश करें. यह 1 मई से लागू होगा। इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट के जरिए ही निवेश कर सकेंगे। यानी अगर आपके वॉलेट में केवाईसी नहीं है तो आप इसके जरिए निवेश नहीं कर पाएंगे।
केंद्र हर महीने की तरह एलपीजी, सीएनसी-पीएनजी की नई कीमतें जारी करता है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 91.50 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2,028 रुपये का हो गया। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार 1 मई को कीमतों में बदलाव कर सकती है। साथ ही पीएनबी ग्राहकों के लिए एक अहम नियम में बदलाव किया गया है। 1 मई के बाद पैसे की कमी के कारण एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होने पर उनसे 10 रुपये प्लस जीएसटी वसूला जाएगा।
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