Electoral Bond के मामले में SBI को लगा बड़ा झटका, SC ने समय बढ़ाने की अर्जी की खारिज
Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान SBI को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल साझा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। उच्च अदालत ने साफ कहा है कि आदेश का पालन किया जाए।इस मामले कि सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की संविधान पीठ ने की।
इस दौरान SBI की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टरोल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने SBI को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए थे, जिसमें खरीदारों के साथ-साथ बॉन्ड का मूल्य जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कई सवाल
इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले यह जानकारी भी देने है। लेकिन समस्या यह है कि इस जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई बैंक से कई सख्त सवाल पूछे। CJI चंद्रचूड़ ने SBI से पूछा, ‘हमारे आदेश के 26 दिनों के बाद से आपने क्या किया? इसकी जानकारी आपको अपनी याचिका में देनी चाहिए था।’ सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘यह बेहद गंभीर मामला है। यह संविधान पीठ का आदेश है. आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा। आपको चुनाव आयोग के साथ जानकारी साझा करनी होगी।’
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे, लेकिन 6 मार्च से पहले ही SBI सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गई, जिसमें उसने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त देने की मांग की थी।
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