शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का नए सिरे से सुनवाई के आदेश
शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : मथुरा स्थित शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण विराजमान के बीच भूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करने के मामले पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह ट्रस्ट और UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को वापस कर दिया है। कोर्ट ने मथुरा के जिला जज को पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए हैं।
बताते चलें, मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से एक वाद दायर किया गया था। श्रीकृष्ण विराजमान पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने बताया कि मथुरा कोर्ट में उन्होने भगवान श्रीकृष्ण की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने की मांग की गई थी। इसी वाद के खिलाफ शाही ईदगाह पक्ष हाईकोर्ट गया था।
इससे पहले, मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही मथुरा कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगी थी। जिसे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा दिया है। मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद पर नए सिरे से सुनवाई होगी।
कोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला 17 अप्रैल को सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद फैसला 24 अप्रैल को आना था, लेकिन उस दिन भी अगली डेट 1 मई लग गई।उसी सिलसिले में आज फैसला आया है।
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