ट्विटर की याचिका हुई खारिज, कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाया 50 लाख का जुर्माना
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंक की दायर याचिका को शुक्रवार 30 जून को खारिज कर दिया है। याचिका में कंपनी ने सामग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने Twitter कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और इसे 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले के मुख्य हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि, 'उपरोक्त परिस्थितियों में यह याचिका आधार रहित होने के कारण अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज की जा सकती है और तदनुसार ऐसा किया जाता है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जो 45 दिनों के अंदर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेंगलुरु को देय है। यदि इसमें देरी की जाती है, तो इस पर प्रति दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
क्या बोले जज?
जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने ट्विटर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ''मैं केंद्र की इस दलील से सहमत हूं कि उनके पास Tweet को ब्लॉक करने और एकाउंट पर रोक लगाने की शक्ति है.’’
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