Krishna Janmabhoomi Case: शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की इजाजत पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा- ‘कानून को मजाक बना दिया गया है...’
Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की इजाजत दे दी है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए और कहा कि कानून को मजाक बना दिया गया है।
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने की इजाजत दे दी है।'' बाबरी मस्जिद मामले के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार (RSS) का उत्पात बढ़ेगा। ओवैसी ने कहा कि मथुरा विवाद को दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। चाहे वह काशी, मथुरा या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो। इस समझौते को कोई भी पढ़ सकता है। इन विवादों को एक नया ग्रुप खड़ा कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू है, लेकिन इस समूह ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी थी तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। औवेसी ने कहा कि जब एक पार्टी लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने में रुचि रखती है तो कृपया लेने और देने का उपदेश न दें। कानून कोई मायने नहीं रखता। इसका मकसद मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना है।
क्या है मामला?
हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो साबित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।
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