Supreme Court से भी CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 26 जून को होगी अगली सुनवाई

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। हाल ही में हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगा दिया था वहीं फिर सीएम केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने की।
इस दौरान बेंच ने कहा, हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। हम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि, एक बार बेल मिलने के बाद रोक नहीं लगनी चाहिए थी। अगर हाई कोर्ट निचली अदालत का आदेश पलट देता तो केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए बाहर आने से ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा, अगर हाईकोर्ट में ED की याचिका खारिज होती है, तो मेरे (सीएम केजरीवाल) समय की भरपाई कैसे होगी?जिस पर बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आदेश जल्द आएगा।
केजरीवाल के वकील ने रखी ये दलील
सिंघवी ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है। इस पर एसजी मेहता ने कहा के दो दिन में अवकाश कालीन बेंच ने यह फैसला दिया। यह पूरी तरह से गलत है। निचली अदालत ने अपने ही आदेश में लिखा है कि वह ईडी के दस्तावेजों को नहीं देख पाई है। इस पर सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट में ईडी ने बिना आदेश की प्रति के याचिका दायर कर दी। ईडी ने कहा कि बाद में आदेश आया तो उसकी प्रति दी गई।
26 जून को होगी सुनवाई
बेंच ने कहा कि, बेहतर होगा कि हम अगले सप्ताह तक सुनवाई टाल दें, तब तक हाईकोर्ट का आदेश आ जाएगा। जिस पर सिंघवी ने कहा, अगर ED की याचिका पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लग सकती है, तो मेरी याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लग सकती है। जज ने कहा, हम परसों सुनवाई करेंगे। अगर इस दौरान हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है तो उसको भी रिकॉर्ड पर रखा जाए।
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