क्या CGST, SGST दोनों का भुगतान करना जरूरी है? जानिए कौन से रेस्टोरेंट ग्राहकों से वसूल सकते हैं टैक्स
GST Rules: भारत में आज भी ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट में बिल भरते समय बिल को ठीक से देखते भी नहीं हैं, जो लोग करते हैं, उन्हें पता चलेगा कि रेस्टोरेंट बिल पर CGST और SGST चार्ज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों होटल ऐसा करते हैं? या बिल से टैक्स को खत्म करने का कोई तरीका है? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि CGST और SGST क्या है।
CGST और SGST क्या हैं?
CGST(Central Goods and Services Tax)टैक्स की वह राशि है जो सेंट्रल वॉलेट में जाती है और SGST(State Goods and Services Tax)टैक्स की वह राशि है जो राज्य को जाती है। अलग-अलग खाने के आउटलेट या रेस्तरां में GSTकी अलग-अलग दरें हैं, जैसे:
1. गैर-एसी/गैर-शराब परोसने वाले होटलों के लिए यह 12% है
2. एसी/शराब परोसने वाले होटलों के लिए यह 18% है
3. शानदार या 5 सितारा होटलों के लिए यह 18% है
अब, दिलचस्प बात यह है कि सभी रेस्तरां GSTके साथ ग्राहकों को चार्ज करने के योग्य नहीं हैं। इसकी वजह कंपोजिशन लेवी स्कीम है। जब कोई रेस्टोरेंट कम्पोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनता है, तो उसे GSTचार्ज करने की अनुमति नहीं होती है।
कंपोजिशन लेवी योजना उन करदाताओं को अनुमति देती है जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 50 लाख रुपये से कम था, वे स्वेच्छा से सरकार को कर के रूप में अपने वार्षिक कारोबार का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान करने के लिए सहमत हैं। कंपोजिशन लेवी स्कीम में नामांकित होने के बाद इस राशि का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है।
रेस्टोरेंट की कंपोजिशन लेवी स्कीम कैसे चेक करें:
1. जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in पर जाएं।
2.सर्च टैक्सपेयर और सर्च कंपोजिशन टैक्सपेयर पर क्लिक करें।
3.रेस्टोरेंट के बिल पर लिखा जीएसटी नंबर दर्ज करें।
4.ग्राहक को पता चल जाएगा कि रेस्तरां नियमित जीएसटी भुगतानकर्ता के अंतर्गत आता है या एक समग्र भुगतानकर्ता है।
5.यदि यह एक समग्र जोड़ी है तो बिल पर लगने वाली जीएसटी राशि का भुगतान नहीं करना याद रखें।
6. दूसरी ओर, यदि होटल नियमित भुगतानकर्ता के अधीन है तो ग्राहकों को जीएसटी राशि का भुगतान करना होगा।
7.अगर रेस्टोरेंट बिल में जबरन जीएसटी वसूल रहा है तो आप https://gstcouncil.gov.in/grievance-redressal-committee-grc पर जा सकते हैं।
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