Delhi Crime: दिल्ली पुलिस के ACP और SHO पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
Delhi Crime: दिल्ली की एक जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस के ACP और SHO पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी आदेश दिए। पुलिस द्वारा किसी बेगुनाह को भी आरोपी बनाकर FIR में नाम डाल देने की घटनाएं तो सामने आती रहती है। लेकिन इस बार पुलिस ने एक बेगुनाह को हत्या के आरोप में आरोपी बनाया और 7महीने तक वह शख्स बेगुनाह होते हुए भी जेल में बंद रहा। अब जाकर यह शख्स न्यायालय में बेगुनाह साबित हुआ साथ ही यह भी साबित हुआ कि पुलिस द्वारा इस शख्स को बेवजह आरोपी बनाया गया।
दरअसल यह घटना बाहरी दिल्ली के मुंडका थाना क्षेत्र की है। मामले की शुरुआत 12अगस्त 2022को हुई थी जब एक शख्स की हत्या हुई। हत्या के मामले में पुलिस ने 26साल के युवक सोमदत्त को आरोपी बनाने की कोशिश की तो सोमदत्त गिड़गिड़ाता रहा कि उसका इस हत्या से कोई दूर दूर तक भी संबंध नहीं। फिर भी पुलिस ने उसे हत्या का आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अब जब चार्जशीट फाइल हुई तो जिसमें पुलिस सोमदत्त की हत्या में कोई भी इंवॉल्वमेंट साबित नहीं कर पाई गई। चार्ज शीट में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था जिससे यह साबित हो कि सोमदत्त ने हत्या की है। अब कोर्ट ने सोमदत्त को बाइज्जत बरी कर दिया साथ ही मुंडका थाने के एसएचओ व एसीपी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और वह जुर्माना सोमदत्त के परिवार को देना होगा। साथ ही इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए आदेश दिए गए।
पीड़ित के एडवोकेट का कहना है कि IO द्वारा हत्या के मामले को जल्दी रफा-दफा करने के लिए किसी भी शख्स को आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया। फिलहाल पीड़ित के परिवार का कहना है कि न्यायालय से उनके बेटे को इंसाफ मिला है और उन्हें न्यायालय पर ही भरोसा था क्योंकि पुलिस के अधिकारियों ने तो उनकी कोई बात नहीं सुनी।
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