मोदी जी जितनी कोशिश कर ले लेकिन...हिरासत विस्तार के बाद सिसोदिया ने PM मोदी पर साधा निशाना
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति से जुड़े EDमामले में न्यायिक हिरासत 8मई तक बढ़ा दी। पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत ले जाए जाने के दौरान सिसोदिया ने मीडियाकर्मियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने में सक्षम नहीं होंगे, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें"। सिसोदिया ने कहा, "मोदी जी जितनी कोशिश कर ले लेकिन केजरीवाल जी के काम को रोक नहीं पाएंगे दिल्ली में।"
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी में कथित आबकारी घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले, सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि EDका काम यह बताना नहीं है कि GOMऔर कैबिनेट में क्या हुआ, EDका काम यह बताना होना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है, तो इससे किसे फायदा हुआ। वकील ने कहा कि सिर्फ अटकलों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि "शराब कार्टेल को रिश्वत पाने के लिए अवैध लाभ देने के लिए एक अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था।" EDके लिए अपील करते हुए, ज़ोहैब हुसैन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि साजिश के सभी तत्व यहां मौजूद हैं। साजिश गोपनीयता में रची जाती है, सार्वजनिक डोमेन में बनाई गई नीति, EDके वकील ने प्रस्तुत किया और यह भी कहा कि अपराध की आय से निपटने वाली गतिविधि की हर प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 मार्च को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। GNCTDकी उत्पाद शुल्क नीति का निर्माण और कार्यान्वयन।
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