सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, बोले- अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फटकार 9 दिसंबर, 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद इंडियन आर्मी पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा के पार कोई विवाद होता है, तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? इसके लिए आप संसद में सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे इस मामले पर रोक लगा दी है।
शिकायतकर्ता को किया गया नोटिस जारी
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं। संसद में बातें कहें सोशल मीडिया पर अपना कोई बयान न दें। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में कार्यवाही पर रोक दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी याचिका खारिज
बता दें, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 मई को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित था। यहां की एक अदालत में दायर अपनी याचिका में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में अपमानजनक बात कही थी।
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