नहीं है आपके पास कोई भी बैंक खाता? इस खबर में जाने कहां और कैसे एक्सचेंज करें 2000 रुपये के नोट
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि, RBIका कहना है नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। RBIने बैंकों से 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने की सुविधा देने का अनुरोध किया है। बयान में RBIने स्पष्ट किया कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध होगी।
आपको बता दें कि,23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। 2000 रुपये का मूल्यवर्ग कानूनी मुद्रा बना रहेगा।
यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो क्या करें?
आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। RBIके दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी 23 मई, 2023 से बैंकों और 19 RBIक्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य मूल्यवर्ग के साथ 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदल या जमा कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 महीने की अवधि दी है।30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
आपको बता दें कि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति बैंक में एक बार में 2,000 रुपये यानी 20,000 रुपये के 10 नोट ही बदल सकता है।RBIने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश भर में बैंक की किसी भी शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। इसलिए, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, सेवा बिना किसी निहित शुल्क के मुफ्त होगी।
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