बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, 50 से 75 फीसदी होगा कोटा
Reservation Amendment Bill Passed: बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक गुरुवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया। बिहार कैबिनेट ने SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया था।
फिलहाल बिहार में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी है। ईडब्ल्यूएस को इससे अलग 10 फीसदी आरक्षण मिलता था। लेकिन, अगर नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो गया तो 50 फीसदी आरक्षण की सीमा टूट जाएगी। बिहार में कुल 65 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण अलग रहेगा।
किसे कितना मिलेगा आरक्षण?
बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को जाति आधारित आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी तक पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 30 फीसदी आरक्षण मिल रहा था, लेकिन नई मंजूरी मिलने के बाद उन्हें 43 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग को पहले 16 फीसदी आरक्षण था, अब 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग को एक फीसदी आरक्षण था, अब उन्हें दो फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य गरीब वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण को इसमें जोड़कर इसे 75 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। |
हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना के नतीजे आये। बिहार सरकार ने इसे विधानसभा में भी पेश किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के मद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा बढ़ाने की जरूरत है। राज्य में जनसंख्या के आधार पर वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया जा सकता है।
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