Arvind Kejriwal Bail Plea: जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जानें कब होगी अगली सुनवाई?

Arvind Kejriwal Plea In Supreme Court: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार (23 जून) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाई गई रोक को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल के वकीलों ने कल यानी सोमवार (23 जून) सुबह सुनवाई की अपील की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दे दी थीजमानत
इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं। जज ने केजरीवाल को निर्देश दिया था कि वह जांच में बाधा न डालें या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट के आदेश तक जमानत पर रोक
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा कि वह आदेश को 2-3 दिन के लिए सुरक्षित रख रहा है, क्योंकि वह पूरे मामले का रिकॉर्ड देखना चाहता है। ईडी की ओर से पेश एसवी राजू ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में कहा था कि ईडी के वकील द्वारा लगाए गए आरोप साफ तौर पर झूठे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने तर्क दिया था कि जमानत आदेशों पर अंतरिम रोक आतंकवादियों आदि से संबंधित मामलों में लगाई जाती है, जो खतरनाक हैं या जिनके जमानत मिलने के बाद भागने की संभावना है।
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