दिल्ली पुलिस ने G20 के दौरान लॉकडाउन पर कंफ्यूजन को किया दूर, लोगों को वर्चुअल हेल्प डेस्क से संपर्क करने की दी सलाह

G20 Summit 2023: सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय राजधानी में संभावित लॉकडाउन की अटकलों के बीच, दिल्ली पुलिस ने दिल्लीवासियों के संदेह को दूर किया। शहर की पुलिस ने दिल्ली के लोगों से कहा क्योंकि 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कोई लॉकडाउन नहीं होगा।
एक्स पर दिल्ली पुलिस ने लोकप्रिय दक्षिण भारतीय फिल्म - डॉन नंबर 1से एक तस्वीर साझा की और स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी में शिखर सम्मेलन के दौरान लॉकडाउन नहीं होगा। यह सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राजधानी शहर में संभावित तालाबंदी की अटकलों के बाद आया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, "प्रिय दिल्लीवासियों, बिल्कुल भी घबराएं नहीं! कोई लॉकडाउन नहीं है। बस @dtpftraffic के वर्चुअल हेल्प डेस्क पर उपलब्ध ट्रैफिक जानकारी से खुद को अपडेट रखें।"
दिल्ली पुलिस वर्चुअल हेल्प डेस्क
दिल्ली पुलिस ने G20शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रतिनिधियों और पर्यटकों को शहर में आने-जाने में सहायता के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क भी लॉन्च किया है।
दिल्ली पुलिस हेल्प डेस्क में आवश्यक मैप, पुलिस सेवाएं, सोशल मीडिया अपडेट और चिकित्सा सुविधाओं की सुविधा है। इसमें कहा गया है, "जैसा कि विश्विक नेता एकत्रित हो रहे हैं, उस समय हमारी वेबसाइट आपको शहर में कुशलतापूर्वक नेविगेट करने और संभावित देरी से बचने में मदद करने के लिए यातायात की जानकारी, सड़क बंद होने, वैकल्पिक मार्ग और यात्रा सलाह प्रदान करेगी।"
इन सभी वाहनों को मूवमेंट की जाएगी अनुमति
पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले के पूरे क्षेत्र को 8सितंबर को सुबह 5बजे से 10सितंबर को रात 11:59बजे तक 'नियंत्रित क्षेत्र- I' माना जाएगा। हालांकि, वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर यात्रा करने के लिए।
इससे पहले, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48को छोड़कर, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र प्रभावित नहीं होंगे। मेडिकल दुकानें, दूध बूथ, किराना स्टोर, सब्जी/फल की दुकानें सहित आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने किसी भी बड़ी सभा को प्रतिबंधित करने और अप्रिय घटनाओं या गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए पूरे शहर में CRPCकी धारा 144 लागू कर दी है। यह निर्देश 29 अगस्त से प्रभावी हो गया है और 12 सितंबर तक 15 दिनों की अवधि (दोनों दिनों को मिलाकर) तक सक्रिय रहेगा, जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया।
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