PAK कोर्ट ने बढ़ाई इमरान खान की मुश्किलें, तोशाखाना मामले में पत्नी संग जाएंगे जेल; 17 साल की मिली सजा
Imran Khan and Bushra Bibi Jail Sentence:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की कानूनी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 20दिसंबर को रावलपिंडी की एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी ठहराते हुए दोनों को 17-17साल की कैद की सजा सुनाई। यह सजा पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10साल की कठोर कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7साल की सजा का योग है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 16.4मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पाकिस्तान कोर्ट का फैसला
विशेष जज शाहरुख अर्जुमंद ने यह फैसला हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थापित अस्थायी कोर्टरूम में सुनाया। इमरान खान पहले से ही अदियाला जेल में बंद हैं, जबकि बुशरा बीबी भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहीं। कोर्ट ने सजा को उदार बताते हुए इमरान की उम्र और बुशरा के महिला होने का हवाला दिया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद की सजा का प्रावधान है। दोनों की कानूनी टीम ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है।
तोशाखाना-2केस क्या है?
दरअसल, यह मामला विदेशी मेहमानों से मिले सरकारी तोहफों (तोशाखाना) के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते 2021में सऊदी अरब से मिले महंगे उपहारों, खासकर एक कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट को कम कीमत पर खरीदकर बाजार में बेचा गया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह तोशाखाना का दूसरा बड़ा केस है, जिसमें इमरान और बुशरा पर राज्य संपत्ति के दुरुपयोग का इल्जाम है। इससे पहले तोशाखाना केस में भी इमरान को सजा हो चुकी है, लेकिन कई फैसले अपील में निलंबित या उलट चुके हैं। PTI का दावा है कि ये सभी मामले राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं और इमरान को राजनीति से दूर रखने की साजिश का हिस्सा हैं।
बता दें, यह फैसला पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति में एक और झटका है। इमरान खान पहले से कई मामलों में जेल में हैं, जिनमें साइफर केस, अवैध निकाह और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। PTI ने फैसले को फर्जी और न्याय का मजाक बताया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि वकीलों को जेल कोर्ट में प्रवेश तक नहीं दिया गया और ट्रायल निष्पक्ष नहीं था। समर्थकों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर #JusticeForImran ट्रेंड कर रहा है।
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