सपा नेता आजम खान को हुई 7 साल की सजा, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बेटा और पत्नी भी दोषी करार

Azam Khan: सपा नेता आजम खान को साकेत कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ-साथ बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को जन्म प्रमाण पत्र मामले में साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आज ही तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था। लखनऊ के गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। इस मामले में आजम खान, सपा नेता की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है।
दो जन्म प्रमाण पत्र का है आरोप
अरुण कुमार ने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है तो वहीं दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है। अब्दुल्ला आजम पर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा है।
प्रमाणपत्रों का फर्जी तरीके से किया गया उपयोग
अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे पर जाने और दूसरे प्रमाण पत्र का प्रयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप लगा है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था।
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