दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, हनी सिंह-बादशाह का 26 साल पुराना गाना सभी प्लेटफार्म से हटाने के निर्देश
Honey Singh Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर रैप सिंगर यो यो हनी सिंह और बादशाह के विवादित गाने ‘वॉल्यूम 1’ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस गाने को तुरंत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने गाने को “अत्यंत अश्लील” और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस Purushaindra Kumar Kaurav ने कहा कि गाने के बोल खुले तौर पर अशोभनीय हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इस गाने में न तो कोई कलात्मक मूल्य है और न ही सामाजिक संदेश, बल्कि यह महिलाओं को मजाक का विषय बनाता है।
जज ने क्या कहा?
जज ने कहा कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जहां अदालत की अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर दी गई। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि गाने का शीर्षक इतना आपत्तिजनक है कि उसे आदेश में लिखना भी उचित नहीं समझा गया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस गाने को यूट्यूब, स्पॉटिफाई, सोशल मीडिया और अन्य सभी वेबसाइट्स से पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि गाने के छोटे क्लिप्स, रीमिक्स या बदले हुए वर्जन भी कहीं उपलब्ध नहीं होने चाहिए।
तुरंत लिंक हटाने का दिया आदेश
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत सभी लिंक हटवाएं और यह सुनिश्चित करें कि यह सामग्री दोबारा ऑनलाइन न आए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की सामग्री का आसानी से उपलब्ध होना, खासकर बच्चों के लिए, एक गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री बनाई या फैलाई जाए। एक सभ्य समाज में ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती।
ये मामला हिन्दू शक्ति दल द्वारा दायर किया गया था। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
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