मुख्तार अंसारी को पांच साल से अधिक की सजा, रूंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकाने में दोषी करार
UP News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को ये सजा महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले के मामले में सुनाई गई है। इसके साथ ही अंसारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल, महावीर प्रसाद रुंगटा कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई हैं।
फोन पर दी थी धमकी
मुकदमे की जब तफ्तीश की जा रही थी तो उस दौरान 5 नवंबर 1997 की शाम को महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन कर के धमकी दी गई थी। और भाई को मामले से दूर रहने को कहा गया था। ये कहते हुए चेतावनी दी गई थी कि बात नहीं मानने पर बम से उड़ा दिया जाएगा। फिर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर नंद किशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड के आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी को निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2000में दोष मुक्त कर दिया था।
एक बार फिर खुला केस
लेकिन योगी सरकार के आने के बाद हाईप्रोफाइल मामला एक बार फिर से खुल गया। साल 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रूंगटा के अपहरण मामले को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने धमकी के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। बता दें, रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी नंद किशोर रूंगटा की 90के दशक में अपहरण करके हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद वाराणसी के भेलूपुर थाने में महावीर प्रसाद रूंगटा ने मुकदमा दर्ज कराया था।
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