HARYANA NEWS: हरियाणा में दुकान में काम करने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब मिलेगा दो दिन का अवकाश
HARYANA NEWS: हरियाणा की सैनी सरकार ने विधानसभा ने हरियाणा दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। जिसके बाद दुकानों और प्राइवटे कंपनियों के लिए दैनिक कार्य की अवाधि को नौ घंटे की जगह दस घंटे कर दिया गया है। साथ ही साप्तहिक कार्य घंटों की सीमा 48 घंटे कर दी गई है। साथ ही कर्मचारियों को दो दिनों का अवकाश भी दिया जाएगा।
इस विधेयक को श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रमिकों और दुकानदारों दोनों के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों और व्यापारियों के हित में भी है। दुकानों पर कर्मचारियों की सीमा की अब कोई लिमिट नहीं रखी गई है। दुकानों पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी रखे जा सकते हैं। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अब इस विधेयक के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल अपने व्यवसाय की सूचना देनी होगी। पहले, हर दुकानदार को पंजीकरण कराना ज़रूरी था। उन्होंने बताया कि आज भी कर्नाटक जैसे राज्यों में, दुकानदारों को पंजीकरण कराना पड़ता है, भले ही उनके पास एक भी कर्मचारी न हो। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले, उन्होंने पूरे भारत के राज्यों के डेटा का अध्ययन किया।
हरियाणा में अधिकतम 156 घंटे की अनुमति है, जो देश में सबसे ज़्यादा है- अनिल विज
श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ-साथ महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी दैनिक काम के घंटे 10 घंटे हैं। ओवरटाइम के संबंध में, हरियाणा में अधिकतम 156 घंटे की अनुमति है, जो देश में सबसे ज़्यादा है।
दुनिया
देश
कार्यक्रम
राजनीति
खेल
मनोरंजन
व्यवसाय
यात्रा
गैजेट
जुर्म
स्पेशल
मूवी मसाला
स्वास्थ्य
शिक्षा
शिकायत निवारण
Most Popular
Leave a Reply