Gyanvapi Case: 'पूजा और नमाज अपनी-अपनी जगह रहें जारी', मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC ने दिया आदेश
Gyanvapi Mosque Case: सोमवार (1 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई हुई है। इस मामले को लेकर मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा आदेश लागू करने के लिए निचली अदालत ने 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हमें HC से भी राहत नहीं मिली है। इस पर SC को तुरंत रोक लगाना चाहिए।
CJI ने दिया आदेश
मामले परचीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नेनोटिस जारी कर किसी और तारीख पर सुनवाई का संकेत दियाहै। हालंकि, पूजा पर मस्जिद पक्ष के वकील ने तत्काल रोक की मांग पर अपनी दलीलें रखीं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है और मस्जिद का उत्तर से। एक-दूसरे को दोनों प्रभावित नहीं करते। हम यह आदेश देते हैं कि फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे। व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। इस दौरान वकील ने कहा कि निचली अदालतों में मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ। SC के दखल की इस समय जरूरत नहीं है।
SCपहुंची मस्जिद कमिटी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी ने इलाहाबाद HC के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया। वाराणसी में स्थित कमिटी ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है। 31 जनवरी को निचली अदालत ने अपने आदेश में हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी। इसके बाद HC में कमिटी गई, जहां 26 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। HC ने कहा कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा रोकने वाला यूपी सरकार का 1993 का फैसला अवैध था। बिना किसी लिखित आदेश के पूजा-पाठ को राज्य की अवैध कार्रवाई के जरिए रोक दिया गया।
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