क्या संसद घूमने जा सकता है आम इंसान? जानें क्या होता विजिटर पास और कौन करता है इसे जारी
Parliament Security Breach: संसद हमले के 22वीं बरसी पर बुधवार को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई जहां लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा ने अचानक दो युवक सदन में कूद गए। जिसके बाद कार्यवाही अचानक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि दोनो आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ये दोनों विजिटर्स पास के जरिये लोकसभा की दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे। ऐसे में एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या कोई भी संसद भवन में कोई भी आम नागरिक घुमने जा सकता है और ये विजिटर पास बनता कहां है।
बनता है विशेष विजिटर पास
दरअसल, संसद भवन में अंदर जाने के लिए एक विशेष विजिटर पास की जरूरत होती है। ये विजिटर पास दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग जारी होता है और किसी को भी दोनों सदनों का एक पास नहीं मिलता है। एक पास एक ही सदन के लिए मान्य होता है। जहां लोकसभा के लिए हरा तो वहीं राज्यसभा के लिए मैरून पास जारी होता है। अगर सदन में सत्र नहीं चल रहा तो उस दौरान पास प्राप्त करना आसान होता है।
कार्यवाही लाइव देखने का मिलता है मौका
एंट्री पास के लिए संसद का कोई भी गैजेटेड अधिकारी या सांसद आपके नाम की सिफारिश कर सकता है। जब वो सिफारिश करते हैं तो उसके बाद ही सुरक्षा प्रतिष्ठान ये पास जारी करता है। पास जारी होने के बाद सदन का एक अधिकारी विजिटर्स के ग्रुप को संसद भवन के हॉल से ले जाता है। फिर इन विजिटर्स को राज्यसभा की आंतरिक लॉबी, लोकसभा की आंतरिक लॉबी और सेंट्रल हॉल देखने की अनुमति होती है। विशेष पास प्राप्त करके इन विजिटर्स को एक घंटे तक संसद की कार्यवाही लाइव देखने का मौका भी मिलता है। उस पास की वैधता एक घंटे के लिए होती है जिसके बाद विजिटर्स को गैलरी से बाहर निकलना होता है।
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