Age Of Consent: 'यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र बदलना ठीक नहीं' विधि आयोग ने केंद्र को दी सलाह

Law Commission on Age Of Consent: विधि आयोग (Law Commission)ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कम करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। आयोग ने सुझाव दिया है कि यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इससे बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र फिलहाल 18 साल है।
विधि आयोग ने POCSO कानून के तहत शारीरिक संबंधों के लिए सहमति की उम्र पर कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की ओर से मौन सहमति से जुड़े मामलों में स्थिति में सुधार के लिए संशोधन की आवश्यकता है।
'बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी'
विधि आयोग के अनुसार, यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, आयोग ने 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की मौन स्वीकृति वाले POCSO मामलों में सजा के लिए न्यायिक विवेक लागू करने का सुझाव दिया है।
'अदालतों ने दी सतर्क रहने की सलाह'
आयोग ने अदालतों को उन मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जहां यह पाया जाता है कि किशोर प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इसका आपराधिक इरादा नहीं हो सकता है। विधि आयोग ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत शारीरिक संबंधों के लिए सहमति की मौजूदा उम्र में बदलाव करना सही नहीं है.
चीफ जस्टिस ने जताई थी चिंता
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संसद से POCSO अधिनियम के तहत सहमति की उम्र से संबंधित बढ़ती चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया था।
'न्यायाधीशों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जानते हैं कि POCSO अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की सभी यौन गतिविधियों को अपराध मानता है, चाहे दो नाबालिगों के बीच सहमति हो या नहीं। एक न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने देखा कि ऐसे मामले न्यायाधीशों के सामने कठिन सवाल खड़े करते हैं।"
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