बाहुबली मुख़्तार अंसारी पर आया कोर्ट का फैसला, सजा का किया ऐलान
माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP MLA कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार किया है, कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि, दो साल से ज्यादा की सजा होने के चलते अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी अब खत्म हो गई है।
भारी पुलिस बल किया गया था तैनात
बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के SP कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर आवागमन को रोक दिया गया था, साथ ही पुलिस एवं पीएसी बल को तैनात किया गया था। न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे ही न्यायलय पहुंच गए थे। वहीं मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।
कृष्णानंद समेत 7 लोगो की हुई थी हत्या
वर्ष 2005 में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगो की मुहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में 22 नवम्बर वर्ष 2007 को मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक़ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि एजाजुल हक़ का निधन हो चुका है। बता दें कि, 29 नवंबर वर्ष 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
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