26 साल पुराने चारा घोटाले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, 89 आरोपी ठहराए गए दोषी, 35 लोग बरी
Fodder Scam: साल 1990 से 1995 के दौरान हुआ 26 साल पुराना चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस घोटाले के मामले में 35 लोगों को बरी कर दिया है।वहीं इस मामले में 89 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इस मामले में 52 लोगों को 3 साल से कम की सजा हुई है।
क्या था मामला
दरअसल, डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की राशि अवैध रूप में निकालने के मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी सहित 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। ये घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच हुआ था। इस मामले में 45 लोक सेवक एवं 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं। बताते चलें, ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है।इसके साथ ही इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 सप्लायर ट्रायल फेस कर रहे थे। जिसमें 16 महिलाएं भी शामिल है। कोर्ट ने सीबीआई के प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्य के आधार पर को दोषी करार दिया है। जिनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी।
इन आरोपियों को किया गया बरी
जिन आरोपियों को बरी किया है उसमें एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक का नाम शामिल है।
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