BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कारों पर प्रतिबंध, चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, जानें वजह
Delhi: राजधानी दिल्ली में दिन-ब-दिन हवा और भी जहरीली होती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, आरके पुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट (टी 3) के आसपास 473 है। इस बीच खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार ने बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल कारों के चलने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं आदेश ना मानने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
बीएम4 और बीएम 4 कारों पर लगाया प्रतिबंध
दरअसल दिल्ली सरकार ने शहर में बिगड़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अगली सूचना ने बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल कारों के चलने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं अगर ऐसी कोई भी गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई पाई गई तो 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 3 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया।
मालिक पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर में सभी गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और राष्ट्रीय राजधानी में डीजल ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिवहन विभाग के उपायुक्त योगेश जैन की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन चलते पाए गए तो उसके मालिक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली में 2,07,038 बीएस-3 पेट्रोल वाहन और 3,09,225 बीएस-4 डीजल वाहन हैं। दिल्ली में कुल पांच लाख ऐसी कारें पंजीकृत हैं, जिनसे लोग दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में यात्रा करते हैं। ये कारें आज से नहीं चल सकेंगी। इन कारों पर बैन इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि दिल्ली के कुल प्रदूषण में गाड़ियों की हिस्सेदारी 40 फीसदी के करीब है।
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