Jammu-Kashmir Article 370: अनुच्छेद 370 वैध या अवैध, SC आज अपना सुनाएगा फैसला
Article 370: जम्मू-कश्मीर में हटाए अनुच्छेद 370 एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। बता दें कि इस अनुच्छेद को वापसी करने की मांग उठ रही है जिसके तहत आज सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसाल होगी कि इसके वापस लिया जाएंगा या नहीं।
अनुच्छेद 370वापसी पर आज कोर्ट में फैसला
दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज यानी 11दिसंबर को जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ डीवाई चंद्रचूड़ फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण किसी भी तनाव और संभावित संघर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर में तैयारियां की जा रही हैं, जबकि देश भर के राजनीतिक नेता इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं, विपक्ष अभी भी अनुच्छेद 370की वापसी पर जोर दे रहा है, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019में किया था निरस्त
अनुच्छेद 370और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ, जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों को 2019में एक संविधान पीठ को भेजा गया था।पांच न्यायाधीशों की पीठ, सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत 16 दिनों से याचिकाकर्ताओं और केंद्र की दलीलें सुन रहे थे। शीर्ष अदालत ने पांच सितंबर को इस मामले में अपना फैसला 11 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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