Supreme Court On Waqf Amendment Act: ‘यह एक अंतरिम आदेश है...’वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बड़ा बयान

Supreme Court On Waqf Amendment Act: वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। इस मामले पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि 22 मई को लगातार तीन दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है जिसके तहत व्यक्ति को 5 साल तक मुस्लिम होना ज़रूरी हैकिसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म को दान देने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, मैं अपनी संपत्ति जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। फिर इस (इस्लाम) धर्म के अनुयायियों के लिए ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है?। भाजपा को यह डेटा उपलब्ध कराना चाहिए कि धर्म परिवर्तन के बाद किसने वक्फ को संपत्ति दान की। कलेक्टर की जांच के प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। लेकिन कलेक्टर के पास अभी भी सर्वेक्षण करने का अधिकार है।
हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अंतिम फैसला लेगा- ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, "यह एक अंतरिम आदेश है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पूरे अधिनियम पर अंतिम फैसला सुनाएगा और सुनवाई शुरू होगी। यह आदेश एनडीए सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम से वक्फ संपत्तियों की रक्षा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों का विकास नहीं किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अंतिम फैसला लेगा।
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