Women Reservation Bill: 'ऐसे कानून का क्या फायदा जो...', महिला आरक्षण बिल को लेकर चिदंबरम का केंद्र पर बड़ा हमला
P Chidambaram On Women Reservation Bill: नारी शक्ति वंदन अधिनियम (women reservation bill) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। एक दिन पहले शुक्रवार (29 सितंबर) को कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार (28 सितंबर) को विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके बाद अब यह कानून बन गया है। इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी। चिदंबरम ने इसे 'भ्रम' बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कानून का क्या फायदा जो सालों तक लागू ही न हो?
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट कर चिदंबरम ने लिखा है, "विधेयक भले ही कानून बन गया है, लेकिन यह कई वर्षों तक असल में लागू नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ सरकार द्वारा लाया गया, एक भ्रम है। उन्होंने कहा, ''सरकार ने दावा किया है कि महिला आरक्षण विधेयक कानून बन गया है। ऐसे कानून का क्या फायदा, जो सालों तक लागू नहीं होगा। निश्चित रूप से यह कानून 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं होगा।'' परेशान करने वाला है। वैसे भी। जैसे पानी से भरे कटोरे में चंद्रमा की छाया दिखाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह कानून सिर्फ एक चुनावी नारा है।"
27 साल के लंबे इंतजार के बाद यह बिल दोनों सदनों में पास
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक 27 साल की लंबी कोशिश के बाद 20 सितंबर को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि किसी ने भी बिल के विरोध में वोट नहीं दिया। लोकसभा ने भी इस बिल को दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। पक्ष में 454 और विपक्ष में दो वोट पड़े।
अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद यह बिल कानून बन गया है। इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की दो शर्तों को पूरा करना होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि 2026 तक परिसीमन पर रोक है। उसके बाद जनगणना और परिसीमन पूरा कर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।
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