मोदी सरनेम मामले में राहुल की बढ़ी टेंशन! SC में सांसदी बहाली वाली अधिसूचना रद्द करने की मांग
Rahul Gandhi Parliament Membership: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी। अब इस फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने अर्जी दाखिल की है।
4 अगस्त को राहुल गांधी को मिली थी बड़ी राहत
'मोदी उपनाम' टिप्पणी मामले में चार अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद सात अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी थी।
मोदी सरनेम मामले में गई थी सांसदी
मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। दो साल की सजा मिलने के चलते जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर बहाल हो गई है।
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