Delhi Air Pollution: क्या दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ GRAP-4? जानें किन-किन चीजों पर लग सकती है रोक
Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रैप-3 लागू है। नियम के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 से ऊपर रहती है तो GRAP-4 प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली के स्कूल बंद होंगे? वहीं, पिछले साल GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। सिर्फ बोर्ड परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले थे।
क्या दिल्ली में लागू हुआ ग्रैप-4?
दिल्ली में ग्रैप-4 प्रतिबंध लागू होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इसे अफवाह बताया। वहीं, आयोग ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि संज्ञान में आया है कि कुछ चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म GRAP-4 लागू होने के संबंध में भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। इस समय पूरे एनसीआर में मौजूदा GRAP का चरण-III लागू है। जनता को सलाह दी जाती है कि वे केवल एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।
ग्रैप-4 के क्या हैं नियम?
ग्रैप-4 लागू होने पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या सीएनजी, एलएनजी, बीएस-IV डीजल या इलेक्ट्रिक जैसे स्वच्छ ईंधन एसे चलने वाले ट्रकों को छोड़कर,अन्य ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। सभी सार्वजनिक और सरकारी परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य रोकना लग जाएगा। कॉमर्शियल वीकल पर प्रतिबंध-सीएनजी और बीएस IV डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर से गैर जरूरी कॉमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध। इसके लागू होने के बाद वाहनों की भीड़ कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाता है।
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