टैक्स, फ्यूल से लेकर गैस सिलेंडर तक...1 दिसंबर से बदले जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर
Rule Changes From December 1: नवंबर का महीना खत्म होने की ओर अग्रसर है। उसके बाद साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जिसमें टैक्स, पेंशन, फ्यूल और लाइफ सर्टिफिकेट समेत कई नियम शामिल है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर होगा?
गैस सिलेंडर के दाम
ऐसा देखा गया है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव 1 दिसंबर को होता है। यह बदलाव कॉमर्शियल और रसोई गैस सिलेंडर के लिए किया जाता है। नवंबर में तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बदले थे। 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपए की कटौती की गई थी। हालांकि, रसोई गैस की कीमतों में काफी समय से बदलाव नहीं हुआ है।
यूपीएस की समय-सीमा
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन 30 नवंबर तय कर दी गई है। पहले आखिरी तारीख 30 सिंतबर थी। अगर कोई कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनना चाहता है, तो उसे नवंबर से पहले ये काम पूरा करना होगा। एक दिसंबर के बाद शायद ये मौका नहीं मिलेगा।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ लेने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय-सीमा तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाता है, तो उसकी पेंशन रुक सकती है।
टैक्स नियमों में बदलाव
अगर आपका अक्टूबर में टीडीएस कटौती हुई है तो सेक्शन 194-1ए, 194-1बी, 194एम और 194एस के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा। जिसकी आखिरी तारिख 30 नवंबर तय की गई है। इसके अलावा जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वह भी 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर सकते हैं।
सीएनजी-पीएनजी और जेट फ्यूल
ऑयल कंपनियां एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल के दामों में भी हर महीने बदलाव करती है। नवंबर की तरह दिसंबर में भी फ्यूल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
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