Delhi pollution: गैस चैबर में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली, कई प्रतिबंध लागू; मेट्रो निभाएंगी अहम रोल
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, आरके पुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट (टी 3) के आसपास 473 है।
बीते दिन वीरवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 402 पर था, जिसके बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण शहर में सभी गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
स्कूलों को किया गया बंद
इसके अलावा, स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली-NCR क्षेत्र में राज्य सरकारें कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने का निर्णय ले सकती हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III के हिस्से के रूप में प्रतिबंध लगाए गए हैं।इसके साथ दिल्ली और केंद सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत दिल्ली में 3 नवंबर से मेट्रो 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी।
GRAP 3 कार्यान्वयन के बाद सख्ती से प्रतिबंधित की जाने वाली गतिविधियां:
1. खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, जिसमें बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य भी शामिल है।
2. निर्माण और वेल्डिंग संचालन और विध्वंस कार्य सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्य।
3. परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग।
4. फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैन्युअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण
5. कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही।
6. खुली खाई प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वॉटरलाइन, जल निकासी कार्य और विद्युत केबल बिछाने का कार्य।
7. टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री की कटाई और फिक्सिंग।
8. पीसने की गतिविधियाँ, पाइलिंग कार्य, वॉटर प्रूफिंग कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य आदि।
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