Article 370 Verdict: "निराश हूं, लेकिन हतोत्साहित नहीं”, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के फैसले पर बोले उमर अब्दुल्ला
Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है और आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है।वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला निराशा जताई है।
उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
उमर अब्दुल्ला ने कहा, "निराश हूं, लेकिन हतोत्साहित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए। हम भी लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं।' इससे पहले रविवार को बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पार्टी का 370को पुनर्बहाल करने की लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से जारी रहेगी।
कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगायी गई याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इस दौरानसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया और कहा कि राज्य में भारत का ही संविधान चलेगा। शीर्ष अदालत ने कहा, "जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्म-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। वह भारत के तहत हो गया। साफ है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। अनुच्छेद 370एक अस्थायी व्यवस्था है।
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