कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने लगाई मुहर; सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
SC/ST/OBC Reservation:सरकारी नौकरी करने वालों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां में भी आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक अस्थायी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा।
सरकारी नौकरी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें जवाब में सरकार ने कोर्ट मे बताया कि 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में इस बारे में जानकारी दी गई है। वहीं सरकार की और से एक ओएम भी जारी किया है।
एससी/एसटी/ओबीसी को भी मिलेगा आरक्षण
जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति\\अनुसूचित जनजाति\\अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होगा। हालांकि, अस्थायी नियुक्तियों मे आरक्षण की व्यवस्था 1968 से लागू है।
इसे लेकर 2018 और 2022 में भी निर्देश जारी हो चुके है। हालांकि याचिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था जिसमें पाया गया कि सभी विभाग द्वारा अस्थायी नौकरियों मे आरक्षण के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
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