Delhi News: ‘No PUC, No Fuel’ नियम आज से लागू, जानें नए नियम वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना
Delhi News: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसको देखते हुए आज से कई सख्त नियम लागू कर दिए गए है। आज से ‘No PUC, No Fuel’ नियम भी लागू कर दिया है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध 'पलूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी।
वहीं,नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए 580 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।शहर भर में और सीमाओं पर 126 चेकप्वाइंट्स बनाए गए हैं, जहां 37 ‘प्रखर’ (Prakhar) एन्फोर्समेंट वैन तैनात की गई हैं।दिल्ली के बाहर से आने वाले निजी वाहनों के लिए BS-VI (BS6) मानक अनिवार्य कर दिया गया है। गैर-BS6 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिससे लगभग 12 लाख वाहन प्रभावित होंगे।पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का उपयोग किया जा रहा है ताकि बिना PUC वाले वाहनों की तुरंत पहचान की जा सके।
सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होमहुआ अनिवार्य
प्रदूषण को देखते हुए सभी कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के तहत उठाए गए हैं। इसके अलावा, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) भी अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपना PUC बनवा लें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
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