कुलदीप सिंह सेंगर को लगा 'सुप्रीम' झटका, SC ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश, सेंगर की बेटी ने उठाए सवाल
Unnao Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर की प्रतिक्रिया सामने आई है। सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने उनका बयान मीडिया में जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी के माध्यम से जारी बयान में कहा, 'आज हम मामले के मेरिट्स (गुण-दोष) पर बहस भी शुरू नहीं कर सके। पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले हैं। उसके द्वारा घटना का समय पहले 2 बजे, फिर 6 बजे और आखिर में 8 बजे बताया गया। AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल से अधिक पाई गई है।
'विश्वास टूट रहा है'
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अदालत पर भरोसा था और पिता के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। और उनका विश्वास टूट रहा है। इशिता ने लिखा है, मैं यह पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी हुई, डरी हुई और धीरे-धीरे विश्वास खो रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद से जुड़ी हुई है क्योंकि अब कहीं और जाने की जगह नहीं बची है। आठ वर्षों से, मेरा परिवार और मैं चुपचाप, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह मानते हुए कि यदि हम सब कुछ ‘सही तरीके से’ करेंगे, तो अंततः सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। हमने कानून पर भरोसा किया. हमने संविधान पर भरोसा किया। हमने भरोसा किया कि इस देश में न्याय शोर-शराबे, हैशटैग या जन आक्रोश पर निर्भर नहीं करता।
SC ने नहीं दी सेंगर को राहत
उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस मामले में 'कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न' उठते हैं और कुलदीप सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं। अब मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
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