मोदी सरकार आज करेगी ये खास बिल पेश, 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो इन नेताओं की जाएगी कुर्सी
Union Territories Bill: केंद्र सरकार आज 20 अगस्त को विधेयक पेश करेगी, जिनका उद्देश्य पीएम, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। बता दें कि इस समय ऐसा किसी भी कानून में प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने तीन विधेयक तैयार किए हैं, जो गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं पर सख्त रुख अपनाएगा।
अमित शाह करेंगे प्रस्ताव पेश
केंद्र सरकार जो विधेयक पेश करेगी, उनमें संघ राज्य क्षेत्र सरकार विधेयक 2025, संविधान विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 शामिल है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
क्या है ये विधेयक?
केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सीएम या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए इस कानून की धारा 45 में संशोधन कर ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना जरूरी है।
क्या है उद्देश्य?
विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में संवैधानिक नैतिकता की रक्षा और निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता के विश्वास को बनाए रखने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचित नेता लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं, लेकिन वर्तमान में संविधान में किसी ऐसे प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में हो।
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