क्या आपका नाम भी बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है? तो एक महीने के अंदर इस तरह करवाएं शामिल

Bihar Voter List: बिहार में चल रहे गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) ने मतदाता सूची को और सटीक बनाने के लिए कमर कस ली है। 1अगस्त, 2025को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1अगस्त से 1सितंबर तक, मतदाताओं और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक महीने का समय मिलेगा। इस दौरान, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) या बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) द्वारा छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकते हैं, जबकि गलत तरीके से शामिल अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक दलों के साथपारदर्शिता पर जोर
20जुलाई, 2025को एसआईआर के पहले चरण में, बिहार के 12प्रमुख राजनीतिक दलों के 1.5लाख बीएलए के साथ उन मतदाताओं की जानकारी साझा की गई, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे या जिनके नाम गलत तरीके से सूची में शामिल हैं। यह कदम पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। बिहार से बाहर रह रहे मतदाता, जिन्होंने अन्यत्र वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वे https://voters.eci.gov.in या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा, प्रिंटेड फॉर्म परिवार के माध्यम से बीएलओ को या व्हाट्सएप के जरिए भी भेजे जा सकते हैं।
1सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका
ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, 1 सितंबर, 2025 तक कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ERO/AERO के पास आपत्ति या दावा दर्ज करा सकता है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया हो, तो वह दावा प्रस्तुत कर सूची में शामिल होने की मांग कर सकता है। यह प्रक्रिया बिहार में एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की नींव रखेगी। ताकी राज्य के लोग अपने सही लीडर चुनाव खुद सके।
दुनिया
देश
कार्यक्रम
राजनीति
खेल
मनोरंजन
व्यवसाय
यात्रा
गैजेट
जुर्म
स्पेशल
मूवी मसाला
स्वास्थ्य
शिक्षा
शिकायत निवारण
Most Popular

Leave a Reply