10 से सीधा 15% ग्लोबल टैरिफ लागू, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का जवाबी वार
US Applied 15% Global Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अपनी आर्थिक नीतियों पर जोर देते हुए ग्लोबल टैरिफ को बढ़ा दिया है। शुक्रवार को कोर्ट द्वारा उनके इमरजेंसी पावर्स के तहत लगाए गए व्यापक आयात करों को असंवैधानिक घोषित करने के बाद, ट्रंप ने तुरंत 10प्रतिशत का नया ग्लोबल टैरिफ लागू किया था। लेकिन अब, शनिवार को उन्होंने इसे बढ़ाकर 15प्रतिशत कर दिया है, जो कि ट्रेड एक्ट 1974की धारा 122के तहत अनुमत अधिकतम दर है। यह फैसला ट्रंप की ट्रेड वॉर नीति को मजबूत करने का संकेत देता है, जिसके तहत वे विदेशी आयात पर कर लगाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने का दावा करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया अमेरिका-विरोधी
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस फैसले की घोषणा की, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'हास्यास्पद, खराब लिखा हुआ और अमेरिका-विरोधी' करार दिया। उन्होंने लिखा कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं और अब वे इस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। यह नया टैरिफ मंगलवार से प्रभावी होगा और यह 150दिनों तक बिना कांग्रेस की मंजूरी के लागू रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा सकता है, खासकर यूरोपीय संघ, चीन और अन्य सहयोगी देशों के साथ।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए ट्रंप के पुराने टैरिफ्स पर आया था, जिसे 6-3 के बहुमत से खारिज कर दिया गया। यह ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि ये कर पिछले एक साल से लागू थे। फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया आदेश जारी किया और अब 15 प्रतिशत की दर से इसे और सख्त बना दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आयातित सामान महंगा हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह अमेरिकी उद्योगों को मजबूत करेगा और नौकरियां बढ़ाएगा, लेकिन अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
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