
SIM Rules Under Telecom Act: भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इसमें सरकार ने लोगों से धोखाधड़ी और कॉल पर फ्रॉड को रोकने के लिए कई सख्त नियम बनाए हैं. नियमों में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लोग अपने नाम पर कितने सिम कार्ड ले सकेंगे. अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कितने सिम किये जा सकते हैं जारी?
दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार, कोई व्यक्ति अपने नाम पर कितने सिम कार्ड प्राप्त कर सकता है यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ रहता है। यदि कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर, असम और भारत के उत्तर-पूर्व के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में रहता है, तो वह केवल छह सिम ले सकता है। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहां सीमा कम रखी गई है। इन क्षेत्रों के अलावा देश के अन्य स्थानों पर भी लोग अपने नाम पर नौ सिम कार्ड जारी करवा सकते हैं।
नियम तोड़ने पर देना होगा भारी जुर्माना
नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई तय संख्या से ज्यादा सिम लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जहां आरोपी व्यक्ति को टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. इतना ही नहीं, अगर आरोपी बार-बार ऐसा कुछ करता है तो उसे 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, धोखाधड़ी या अनुचित साधनों का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
क्या आपके नाम का सिम कोई और इस्तेमाल कर रहा है?
कई बार ऐसा होता है कि साइबर जालसाज आपके नाम का सिम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी तक नहीं होती। यह जानने के लिए आपको सरकारी पोर्टल www.sancharsthi.gov.in पर जाना होगा और वहां जरूरी जानकारी भरने के बाद फोन पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को भरने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपके आधार कार्ड से जुड़े सभी मोबाइल नंबर दिए होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर ली गई सिम का इस्तेमाल कोई कर रहा है।
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