
नई दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कथित फीस अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, आज राष्ट्रीय राजधानी के शीर्ष स्कूलों में से एक - दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी (DPS, रोहिणी) की मान्यता रद्द कर दी है। एक आदेश जारी करते हुए, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) ने कहा कि स्कूल के अधिकारी विभाग के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे और 2021-22 सत्र के लिए बढ़ी हुई फीस और बकाया शुल्क भी वसूल रहे थे।
वहीं DOEने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि, 7 नवंबर, 2022 को स्कूल परिसर का दौरा करने वाली निरीक्षण टीम को, "स्कूल के अधिकारी अनुचित शुल्क वसूल कर मुनाफाखोरी, व्यावसायीकरण, कैपिटेशन और माता-पिता के शोषण में लिप्त प्रतीत होते हैं, और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 50 (xvii) और 50 (xix) का उल्लंघन करते हुए प्रासंगिक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराते हैं।"
क्या निलंबन छात्रों को प्रभावित करेगा?
आपको बता दे कि, मान्यता स्थगित होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट्स में हालांकि दावा किया गया है कि स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है।
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