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Delhi News: पुराने कमर्शियल गाडियों की जगह लेंगे BS-IV वाहन, दिल्ली सरकार ने ‘Parivartan’ योजना को दी मंजूरी; स्वच्छ परिवहन व्यवस्था का किया वादा

Delhi News: पुराने कमर्शियल गाडियों की जगह लेंगे BS-IV वाहन, दिल्ली सरकार ने ‘Parivartan’ योजना को दी मंजूरी; स्वच्छ परिवहन व्यवस्था का किया वादा

Delhi Parivartan scheme: दिल्ली सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ‘Parivartan’ योजना (परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन कार्यक्रम) को दिल्ली में लागू करने और समर्थन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को BS-IV वाहनों, या इससे भी सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहनों, या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है, जिससे परिवहन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन में कमी आएगी।

राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली-NCR में पुराने, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को BS-VI या इससे भी सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों, या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की दिशा में एक अहम कदम है। यह पहल राजधानी में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी और वाणिज्यिक वाहनों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हुए वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। BS-IV और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है।

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वाहन खरीदारों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत, अगर कोई वाहन मालिक BS-IV (या इससे पुराने) हल्के मालवाहक वाहन (LGV) को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक एलजीवी खरीदता है, तो उसे दिल्ली सरकार की ओर से 10 सालों के लिए मोटर वाहन कर पर 100% छूट और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, लाभों में 5% ब्याज सब्सिडी, मूल उपकरण निर्माता (OEM) से 8% की छूट और ईंधन वाउचर के मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, यदि नए वाहन के बजाय प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है, तो लाभार्थी को 10 सालों के लिए मोटर वाहन कर पर 50% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर के मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पुरानी बसें— BS-IV मानकों के अनुरूप या उससे पुरानी—भी इस योजना में शामिल की गई हैं। इन बसों को केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों से ही बदला जा सकता है, और इन्हें भी मालवाहक वाहनों को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों को एक वर्ष से अधिक समय से बकाया रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी की देनदारियों में भी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत प्रतिस्थापन के लिए नामित BS-IV वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य नहीं होगा; ऐसे वाहनों को NCR के बाहर स्थित गैर-एनसीएपी शहरों में बेचा जा सकता है। गैर-एनसीएपी शहर वे शहर हैं जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) सूची में शामिल नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली- NCR में लगभग 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों को इस योजना से लाभ होने की उम्मीद है। इस पहल से सड़कों पर बड़ी संख्या में पुराने, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को स्वच्छ, आधुनिक वाहनों से बदला जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। उन्होंने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के तहत दिल्ली में खरीदे जाने वाले सभी हल्के मालवाहक वाहन (LGV) इलेक्ट्रिक होने अनिवार्य हैं, जबकि बस संचालन के लिए केवल BS-वीआई सीएनजी या इलेक्ट्रिक (EV) वाहनों की ही अनुमति होगी।

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