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Haryana: हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक की 109 शाखाएं सील, हाईकोर्ट में हुआ खुलासा

Haryana: हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक की 109 शाखाएं सील, हाईकोर्ट में हुआ खुलासा

Haryana News: हरियाणा के बहुचर्चित 150 करोड़ रुपये के पंचकूला नगर निगम बैंक घोटाले में एक नया मोड़ सामने आया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया है कि हरियाणा पुलिस ने मार्च महीने में राज्यभर में उसकी 109 शाखाओं को सील कर दिया था। बैंक का कहना है कि पंचकूला नगर निगम के खाते में 127.27 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद ही इन शाखाओं को डी-सील किया गया।

मामला पंचकूला नगर निगम की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में कथित 150 करोड़ रुपये की हेराफेरी से जुड़ा है। इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक की सेक्टर-11 शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। मामले की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) कर रहा है।

शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप

बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जनक द्वारकादास ने हाईकोर्ट में बताया कि 18 मार्च को नगर निगम से एफडी भुगतान संबंधी पहला पत्र मिलने के बाद बैंक ने पंचकूला पुलिस को शिकायत दी थी। बैंक का आरोप है कि उसकी शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बजाय 30 मार्च को हरियाणा में बैंक की 109 शाखाओं को सील कर दिया गया, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं।

बैंक के अनुसार हरियाणा में उसके करीब 14 लाख ग्राहक हैं और राज्य में कुल जमा राशि लगभग 24 हजार करोड़ रुपये है। शाखाओं के बंद होने से ग्राहकों और बैंक दोनों को भारी असुविधा और वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के हस्तक्षेप का दावा

कोर्ट में बैंक ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद मामले का समाधान निकाला गया। बैंक ने पंचकूला नगर निगम के खाते में 127.27 करोड़ रुपये जमा कराए, जिसके बाद शाखाओं से सील हटाई गई।

हालांकि बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि केवल लंबित मिलान प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी तौर पर जमा कराई गई थी और इसे अंतिम भुगतान नहीं माना जाना चाहिए।

कैसे सामने आया था करोड़ों का घोटाला

SV&ACB द्वारा 24 मार्च को दर्ज एफआईआर के अनुसार पंचकूला नगर निगम ने कोटक महिंद्रा बैंक की सेक्टर-11 शाखा में 16 एफडी कराई थीं। इनकी मूल राशि 145.03 करोड़ रुपये थी, जबकि मैच्योरिटी के समय यह राशि बढ़कर 158.02 करोड़ रुपये हो गई थी।

16 फरवरी को इनमें से 11 एफडी मैच्योर हुईं। जब नगर निगम ने भुगतान के लिए बैंक से संपर्क किया तो बैंक रिकॉर्ड और निगम के दस्तावेजों में भारी अंतर सामने आया। इसके बाद करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की आशंका पैदा हुई और जांच शुरू की गई।

फर्जी खातों के जरिए धन हस्तांतरण का आरोप

एफआईआर के अनुसार तत्कालीन शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह ने नगर निगम के वरिष्ठ लेखा अधिकारी विकास कौशिक के साथ मिलकर दो फर्जी बैंक खाते खुलवाए। आरोप है कि सरकारी धन को वैध खातों से निकालकर इन फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया।

जांच एजेंसियों का दावा है कि बाद में यह रकम विभिन्न निजी खातों में भेजी गई और अंततः इसका लाभ मुख्य आरोपी तक पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित घोटाला वर्ष 2018 से लगातार चल रहा था।

बैंक ने निगम के दावे पर उठाए सवाल

कोटक महिंद्रा बैंक ने कोर्ट में कहा कि नगर निगम ने टर्म डिपॉजिट एडवाइस (TDA) के आधार पर 158 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की थी। लेकिन बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार 16 में से 14 टीडीए वर्ष 2024 में ही समयपूर्व भुनाए जा चुके थे।

बैंक का तर्क है कि जिन एफडी का भुगतान पहले ही हो चुका था, उनके लिए दोबारा भुगतान की मांग उचित नहीं थी। इसी विवाद के कारण राशि अस्थायी रूप से जमा कराई गई।

हाईकोर्ट ने राशि के उपयोग पर लगाई रोक

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर की पीठ ने पाया कि नगर निगम जिन टीडीए दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहा है, वे बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों से अलग प्रतीत होते हैं।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए पंचकूला नगर निगम को खाते में जमा राशि के उपयोग या हस्तांतरण से रोक दिया है। साथ ही बैंक को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मामले की आगे सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

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