Uttar Pradesh News: त्योहारी सीजन से पहले योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना, खोवा की बिक्री पर रोक लगाई है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में साफ कहा गया है कि दूध और दूध उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री उनकी मौलिक प्रकृति में होनी चाहिए।
आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दूध एंव दूध उत्पादों का निरीक्षण किया गया है। जिसमें मिलावट पाई गई है। ऐसे में इस तरह की मिलावट करके दूध और उससे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे में इन चीजों पर रोक लगाना अनिवार्य है। दरअसल, बीते लंबे समय से दूध और दूध उत्पादों में मिलावट के तमाम मामले आने के बाद ये एक्शन लिया गया है।
सरकार की तरफ से आदेश में क्या कहा गया
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि डेयरी एंव डेयरी उत्पाद में मिलावट पाए जाने पर दूध उत्पादों को जब्त कर नष्ट कराया जाए।
मिलावट करने वाले प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 34 के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा।
जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग संगठित रूप से पाए जाने पर संबंधित बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित ब्राण्ड की ब्रिकी पर प्रदेशभर में रोक लगाई जाएगी।
ऐसे प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के अन्तर्गत तत्तकाल निलंबित किया जाएगा।
प्रदेश के बाहर निर्मित दूध एंव दूध उत्पादों में हानिकारक रसायनों एवं विजातीय वसा की पुष्टि होने पर संबंधित ब्राण्ड के खिलाफ राज्यभर में प्रतिषेध लागू किया जाएगा।
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