कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान

Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज में साल 2018 हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में NIA कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया है। इसके अलावा अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जिसके बाद अब NIA कोर्ट कल सजा का ऐलान करेगी। बता दें, चंदन गुप्ता हत्याकांड में 3 सगे भाई सलीम, वसीम, नसीम समेत 20 लोग किए नामजद गए थे।

बता दें, NIA कोर्ट में सभी आरोपियों को तलब किया गया था। आरोपियों ने हाईकोर्ट में NIA कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी। लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी।  

इन आरोपों पर चलाया गया मामला

कोर्ट में सभी आरोपियों के खिलाफ बलवा, नाजायज मजमा, ईट पत्थर फेंककर चोट पहुंचाना, जानलेवा हमले का प्रयास, हत्या,देशद्रोह और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला चलाया गया था। इस पूरे मामले में कई गवाह पेश किए गए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी थी। इन सब की बातों को सुनने के बाद ही कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी माना है। वहीं 2 लोग बरी हो गए हैं। पूरे मामले में कल यानी कि 3 जनवरी को कोर्ट सजा सुनाई जाएगी। 

चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपी 

चंदन गुप्ता हत्याकांड में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा का नाम शामिल है। वहीं, NIA स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत  दोषी ठहराया है। 

 क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यूपी के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तिरंगा यात्रा में हुए इस हत्याकांड में आज फैसले का दिन था। इस कांड में शामिल 28 आरोपियों को दोषी पाया गया है। इसके साथ ही दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब कल यानि 3 जनवरी 2025 को दोषी पाए गए लोगों की सजा का ऐलान होगा।  

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