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कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को मिली बड़ी राहत, पटना जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई ब्रेक

कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को मिली बड़ी राहत, पटना जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई ब्रेक

Khan Sir Arrest Stay: पटना के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पटना जिला कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर कोर लगा दी है। बता दें, हाल ही में उनके कोचिंग केंद्र पर हुई तोड़फोड़ और फायरिंग मामले में नामजद होने के बाद खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले में आगे की सुनवाई के लिए समय दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मालूम हो कि 02 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग केंद्र पर लगभग 20 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। भीड़ ने तोड़फोड़ की। साथ ही, सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और पत्थरबाजी भी की गई। इस दौरान खान सर के दो बॉडीगार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। जिसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास (BNS की संबंधित धाराएं) के तहत FIR दर्ज की और दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार किया। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। खान सर पर आरोप लगाए गए कि बॉडीगार्ड्स द्वारा फायरिंग उनके कहने पर की गई थी।

Also read: कोचिंग विवाद में फंसे खान सर, FIR दर्ज होने की संभावना; पटना पुलिस की जांच तेज

खान सर के वकील ने क्या कहा?

तो वहीं, खान सर ने सरेंडर करने की बजाय अग्रिम जमानत का रास्ता अपनाया और पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने खान सर पर लगे सभी आरोपों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इस पूरे मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद को आरोपी बताया गया है।

उनका कहना है कि गार्ड द्वारा की गई हवाई फायरिंग लाइसेंसधारी हथियार से हुई थी। जो आत्मरक्षा की स्थिति में किया गया एक बड़ा कदम था। जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख दी है।

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